नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस गैंगरेप पीड़िता की मौत के मामले में एक अहम आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि हाथरस मामले की जांच सीबीआई इलाहाबाद उच्च न्यायालय की निगरानी में करेगी। बीते मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश देते हुए कहा, उच्च न्यायालय पीड़िता के परिवार सहित सभी गवाहों की सुरक्षा पर नज़र रखेगा। मामले की सुनवाई उत्तर प्रदेश से बाहर होने का भी विकल्प मौजूद है.
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस रामासुब्रमन्यम और एएस बोपन्ना हाथरस मामले की सुनवाई कर रहें हैं. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सीबीआई केस की प्रोग्रेस रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करेगी। उधर, प्रदेश सरकार के अनुरोध पर कोर्ट ने अपने आर्डर में से और डिजिटल रिकॉर्ड में से पीड़ित का नाम हटाने को कहा है.
सूबे की योगी सरकार ने कहा है कि प्रदेश सरकार हाथरस कांड में दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो,इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं. यूपी सरकार ने आगे कहा कि दोषियों को सजा मिले इसलिए हमने मामले को सीबीआई को सौंपकर उच्च न्यायालय की निगरानी में जांच कराने का सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था.

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