बिहार चुनाव : चुनाव चिन्ह व पार्टी के नाम के लिए भीम आर्मी की याचिका, हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब

 

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भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपनी राजनीतिक पार्टी की रजिस्ट्रेशन के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है. शेखर की इस याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब देने को कहा है. भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने कोर्ट से कहा है उनकी पार्टी को आजाद समाज पार्टी ( काशीराम)के नाम से रजिस्टर्ड किया जाए और उन्हें चुनाव लड़ने के लिए एक प्रतीक चिन्ह भी दिया जाए.

भीम आर्मी की मांग आपत्ति आमंत्रण की अवधि को घटाया जाए

चन्द्रशेखर ने अदालत में दायर याचिका में आगे कहा है कि उनकी पार्टी को आपत्ती आमंत्रित करने की अवधी को 30 दिन से घटाकर 7 दिन किया जाए. शेखर आजाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि वो चंद्रशेखर द्वारा याचिका के माध्यम से कि गई मांगो पर जवाब दाखिल करे. पूछ लिया उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई आगामी 20 अक्टूबर तक टाल दी है.

भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने अपनी याचिका के द्वारा कोर्ट को अवगत कराते हुए कहा कि उनकी पार्टी वर्तमान बिहार विधानसभा चुनाव के अलावा अन्य उपचुनाव में ईमानदारी से प्रतिभाग करने कि इच्छा रखती है. इसलिए आपत्ति आमंत्रित करने की अवधि को 30 दिनों से कम करके 7 दिन किया जाए. अन्यथा आज़ाद समाज पार्टी बिहार चुनाव में भाग लेने से वंचित हो जाएगी.

चुनाव आयोग ने किया याचिका का विरोध

दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने चन्द्र शेखर आजाद की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अन्य दलों द्वारा भी आपत्ति आमंत्रित करने की अवधि काम करने की मांग की गई थी. 2019 के आम चुनाव में एक बार ऐसा किया गया था परन्तु अब ऐसा नहीं हो सकता है.

चुनाव आयोग पहले है सार्वजानिक कर चुका है नोटिस

गौरतलब है कि चुनाव आयोग बिहार चुनावों के मद्देनजर सितम्बर माह की 25 तारीख को 2 स्थानीय और 2 राष्ट्रीय समाचार पत्रों में ( हिंदी और इंग्लिश) में दल के नाम पर आपत्ति के आमंत्रण के लिए सार्वजानिक नोटिस दे चुका है.

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