उत्तर प्रदेश में प्रतिबधिंत क्षेत्र (कन्टैनंमेंट जोन ) छोड़कर प्रत्येक बोर्ड के सभी जगह कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल 19 अक्टूबर से सिलसिलेवार तरीके जायेंगे। छात्र /छात्राओं को स्कूल आने के लिए अभिभावकों की लिखित अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। स्टूडेंट्स को कई मामलों में छूट भी दी गई है. यदि वे स्कूल नहीं आना तो पहले की तरह घर से ऑनलाइन पढाई कर सकेंगे। स्कूल आने के लिए स्कूल प्रशासन बाध्य नहीं कर सकता है.
इस बारे में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शासनादेश और दिशानिर्देश जारी किये हैं. इसकी जानकारी उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने दी। उन्होंने जानकारी ेते बताया कि शासन द्वारा जारी किये गए दिशानिर्देशों का सभी स्कूलों को सख्ती के साथ अनुपालन करना होगा।
अलग - अलग समय में होगी पढाई
नौवीं व दसवीं की पढाई पहली पाली में जबकि ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा की पढाई दूसरी पाली में होगी। स्कूल प्रशासन को सख्त निर्देश है क़ी एक दिन में केवल 50 प्रतिशत छात्रों को ही स्कूल पढ़ने के लिए बुलाया जाये और शेष 50 प्रतिशत को अगले दिन बुलाया जाये।
इन नियमों का करना होगा पालन
स्कूल / कॉलेज की खिंडकिया खुली रहेंगी। पल्स ऑक्सीमीटर से समय समय पर बच्चो में ऑक्सीजन के स्तर की नियमित समय पर जाँच। स्कूल परिसर का नियमित सैनिटाइज़शन करवाना होगा। दोपहर का लंच ब्रेक नहीं होगा। परिसर में ऐसी किसी की गतिविधि की मनाही की गई जिससे एक जगह ज्यादा लोग इकट्ठा हों. शिफ्ट में कक्षाएं चलेंगी। प्रत्येक शिफ्ट 3 घंटे की होगी। घर से बच्चों को स्कूल ले जाने वाले वाहनों में सीट के अनुपात में 50 ही बच्चें बैठाएं जा सकेंगे।

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