Pic Google ( प्रतीकात्मक चित्र)
नई दिल्ली. स्वास्थ्य मंत्रालय ने मौजूदा समय की परीक्षाओं के संबंध में नई गाइडलाइंस जारी की हैं. नई गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेंटमेंट जोन में रहने वाले परीक्षार्थी परीक्षा में भाग नहीं ले सकेंगे. हालांकि उनको बाद में परीक्षा देने का विकल्प दिया जायेगा. इसके साथ ही कंटेंटमेंट के परीक्षा स्टाफ को भी परीक्षा में फिजिकली शामिल होने की अनुमति नहीं है. मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को देखते हुए परीक्षा संबधी दिशानिर्देश जारी किए हैं.
स्वास्थ मंत्रालय ने जो अपनी नई गाइडलाइंस तैयार की उसके अनुसार ऐसे छात्र जो कंटेंटमेंट जोन में रहते हैं वो या तो किसी दूसरे माध्यम से एक्जाम में शामिल हो सकते हैं या फिर बाद में परीक्षा के लिए निश्चित की गई तारीख पर कॉलेज आकर परीक्षा दे सकेंगे.
इन दिशानिर्देशों का पालन करना होगा अनिवार्य :-
परीक्षार्थी को परीक्षा हाल में पहुंचने पर खुद के स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र देना होगा.यदि परीक्षार्थी अपने को स्वस्थ घोषित करने में विफल हो जाता है तो उसी परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाए. परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी को समय-समय पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा इसके अलावा परीक्षा कराने वाले स्टाफ को प्रश्न पत्र बांटते समय खुद के हाथों को सैनिटाइजर की मदद से साफ करना आवश्यक होगा. स्टूडेंट्स द्वारा आंसर शीट लेने पर कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सैनिटाइजर का प्रयोग करना आवश्यक होगा. स्टाफ के लिये कॉपी व क्वेश्चन पेपर बांटते व कलेक्ट करते समय थूक का प्रयोग करना प्रतिबंधित होगा. यदि एक्जाम ऑनलाइन है तो कंप्यूटर को एग्जाम के पहले और बाद में अल्कोहल युक्त सैनिटाइज करना होगा.
स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा परीक्षा के लिए जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसकी नई एसऑपी यानी कि मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार परीक्षार्थी को स्वयं स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र देना होगा. परीक्षा हाल में स्टूडेंट्स को पूरे समय मास्क लगाए रहना अनिवार्य होगा. परीक्षा सेंटर पर भीड़ ना इकट्ठा हो पाए इसकी जिम्मेदारी स्कूल की होगी. इसके अलावा जिस स्कूल, कॉलेज , विश्वविद्यालय में परीक्षा होगी. उसे या परीक्षा कराने वाली एजेंसी को परीक्षार्थी व परीक्षा संबंधी स्टाफ के लिए सैनिटाइजर, साबुन, फेस मास्क का इंतजाम करना होगा.

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