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लखनऊ. केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस आने के बाद यूपी सरकार ने राज्य के लिए रविवार को अनलॉक 4 के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं. नई गाइडलाइंस के अनुसार आगामी 21 सितंबर से अंत्येष्टि शादी समारोह धार्मिक कार्यक्रम सहित अन्य सामाजिक आयोजनों में 100 लोग शामिल हो सकेंगे.लेकिन 30 सितंबर तक स्कूल - कॉलेज बंद रहेंगे 21 सितम्बर से 9- 12 वीं के छात्र अपनी इच्छा के अनुसार स्कूल जाकर टीचर से मिल सकेंगे. लेकिन इस दौरान शिक्षकों के अलावा 21 से 50 प्रतिशत ही स्टाफ को परिसर में आने की अनुमति होगी.
लागू रहेगा साप्ताहिक लॉकडाउन
पहले की तरह ही साप्ताहिक लॉकडाउन लागू किया जाएगा. शुक्रवार रात 10:00 बजे से सोमवार सुबह 5:00 बजे तक प्रतिबंधों के साथ lock-down जारी रहेगा. पिछली गाइडलाइंस के अनुसार अभी तक अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 और शादी समारोह में अधिकतम 30 लोगों के शामिल होने की अनुमति थी. 21 सितंबर से इसमें छूट दी जाएगी शादी समारोह व अंतिम संस्कार में शामिल होने वालों की संख्या को बढ़ाकर सौ कर दी जाएगी.
गाइडलाइंस का करना होगा पालन
21 सितंबर से प्रदेश में मनोरंजन, खेल, एकेडमिक, धार्मिक सांस्कृतिक राजनीतिक व अन्य गतिविधियों में 100 लोग शामिल हो सकेंगे. इसके लिए राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए दिए गए आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा. हालांकि स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, सिनेमा इत्यादि को अनलॉक - 4 में खोलने कि अनुमति नहीं प्रदान की गई है.

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