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नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 29 अगस्त को अनलॉक - 4 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. अनलॉक- 4 में 7 सितम्बर से मेट्रो को शुरू करने अनुमति कुछ शर्तों के साथ दे दी गई है. स्कूल कॉलेज सहित स्विमिंग पूल कभी भी बंद रहेंगे. इसके अलावा सिनेमा हॉल को भी खोलने की अनुमति नहीं होगी.
21 सितंबर से रैली व अन्य आयोजनों में छूट
देश में लॉकडाउन लगने के बाद से धीरे-धीरे लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में छूटे दी जा रही हैं. 21 सितंबर के बाद से सौ लोगों के साथ रैली करने की इजाजत है. परंतु सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण ध्यान रखना होगा. 21 सितंबर के बाद से धार्मिक आयोजनों जो लोग शामिल हो सकेंगे. ओपन एयर थियेटर को भी खोलने की मंजूरी दे दी गई.लेकिन 30 सितंबर तक स्कूल - कॉलेज बंद रहेंगे 21 सितम्बर से 9- 12 वीं के छात्र अपनी इच्छा के अनुसार स्कूल जाकर टीचर से मिल सकेंगे. हालांकि, कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है
खुद से लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे राज्य
केंद्रीय मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि अब से राज्य अपने अनुसार राज्य में लागू नहीं लगा सकते हैं. राज्य को गृह मंत्रालय की स्वीकृति लेनी अनिवार्य होगी. इसके साथ ही कोई भी कहीं भी आ जा सकता है इस पर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं होगी, ना ही किसी प्रकार की अनुमति लेनी आवश्यक होगी.

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